REET Level 1 Primary Teacher Eligibility देश भर में बीएड डिग्रीधारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीटीसी और बीएड के बीच चल रहे रीट लेवल 1 शिक्षक भर्ती विवाद में बीटीसी का पक्ष लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेवल वन, यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, में पात्र होंगे केवल BTC डिप्लोमा धारक। बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक (कक्षा 1 से 5 तक) भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। अन्य राज्यों भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से प्रभावित होंगे।

 

इस मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने निर्णय दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई 2018 को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश को भी रद्द कर दिया है जो बीएड डिग्री धारकों को रीट लेवल वन के लिए योग्य बनाता था। एनसीटीई की इस सूचना से पूरी बहस शुरू हुई।

 

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BTC डिप्लोमा धारक पहुंचे थे हाईकोर्ट

BTC डिप्लोमा धारकों ने NCTE नोटिफिकेशन को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी। बाद में हाईकोर्ट ने डिप्लोमा प्राप्त करने वाले लोगों को ही लेवल 1 के योग्य ठहराया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट की इस निर्णय पर सहमति दी है। इस निर्णय के बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने की अनुमति केवल बीटीसी करने वाले उम्मीदवारों को मिलेगी। बीएड डिग्री धारक भी लेवल वन भर्ती में भाग लेने से वंचित हो जायेंगे।

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