रायपुर4 अगस्त 2023: DPI ने कोर्ट के निर्देशानुसार वरिष्ठता प्रभावित शिक्षकों के बारे में निर्णय लिया है। शिक्षाकर्मी रहते हुए तबादला करने वाले वरिष्ठता प्रभावित शिक्षकों को सीनियरिटी का लाभ नहीं मिलेगा। स्थानांतरण प्रभावित शिक्षकों की 200 से अधिक याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभ्यावेदन को विभाग को सौंपने का आदेश दिया था। DPI ने कोर्ट के आदेश के बाद अब वरिष्ठता निर्धारण पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। DPI के निर्देशों से 25 हजार से अधिक शिक्षक विभाग से राहत की उम्मीद कर रहे थे।
डीपीआई ने आज वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में मार्च में कोर्ट के फैसले के बाद इस टिप्पणी के साथ अपना निर्णय सुनाया कि 2018 के संविलियन के पूर्व शिक्षाकर्मियों पर सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश लागू नहीं होगा क्योंकि वे पंचायत के कर्मचारी थे न कि सरकारी कर्मचारी। ऐसे में विभाग 1 जुलाई 2018 से पहले के वरिष्ठता के संदर्भ में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा। इस टिप्पणी के साथ, DPI ने अभ्यावेदन को खारिज कर दिया|